समय की ताकत/विनोद गोयल
पिहोवा, उपमंडल अधिकारी नागरिक सोनू राम ने कहा कि आमजन के लिए विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ ऑनलाइन व्यवस्था से समयबद्ध देने के लिए सेवा का अधिकार अधिनियम लागू है, इसलिए सभी विभागाध्यक्ष सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत समयबद्ध सेवाएं मुहैया करवाना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए।
एसडीएम सोनू राम ने बातचीत करते हुए कहा कि आमजन को अटल सेवा केंद्र के माध्यम से विभिन्न सेवाओं का लाभ दिया जाता है। सभी अटल सेवा केंद्र संचालकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि आमजन के कार्य करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। अटल सेवा केंद्र में सेवा लेने के लिए निर्धारित फीस 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक तय है। कोई भी अटल सेवा केंद्र संचालक निर्धारित फीस से ज्यादा लेता हुआ पाया गया तो उस केंद्र का तुरंत लाइसेंस रद्द किया जाए। सभी विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभाग से संबंधित सेवाओं के बारे में प्रचार-प्रसार करें और उसके बैनर बनाकर भी कार्यालयों के बाहर चस्पा करें। उन्होंने कहा कि आमजन को 546 सेवाएं मुहैया करवाई जा रही है। इन सभी सेवाओं को देने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सभी विभाग समय सीमा में सेवाओं का लाभ दें, ताकि आमजन को इसका सीधा लाभ पहुंचे। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आस यानि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लांच किया है, जोकि सेवाएं देने में देरी होने पर स्वयं ही अपीलीय अधिकारियों के पास चली जाएगी और उस पर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में विभिन्न सेवाओं के लिए समय तय किया गया है। इसमें नया राशनकार्ड बनाने तथा इंतकाल के लिए समय 15 दिन, राशनकार्ड सरेंडर सर्टिफिकेट व डुप्लीकेट राशनकार्ड के लिए 7 दिन, राशनकार्ड में पता बदलने व जन्म तथा मृत्यु प्रमाण पत्र का समय 3 दिन, एससी, बीसी, बोबीसी, मूल निवास, विमुक्त जाति प्रमाण पत्र बनवाने का समय 7 दिन, आय व ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र जारी करने का समय 7 दिन, राशनकार्ड में सदस्यों का नाम जोडऩा व हटाने में 7 दिन, प्रापर्टी की रजिस्ट्री में एक दिन, लैंड रिकार्ड की प्रतिलिपि, लर्निंग ड्राईविंग लाइसेंस 5 दिन, नया बिजली कनैक्शन, अस्थायी बिजली कनैक्शन 30 दिन, पेयजल और सीवरेज का कनैक्शन 12 दिन, किसी बिल्डिंग का प्लान अनुमोदन 25 दिन, स्थायी डीएल, डीएल में नई एंट्री, कंडक्टर का लाईसेंस 7 दिन, नये वाहन का रजिस्ट्रेशन, पुराने का मालिकाना हक ट्रांसफर 7 दिन तथा वाहन को अनापत्ति प्रमाण पत्र और डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन में 7 दिन का समय तय किया गया है।