बम पटाखे बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई : एसएचओ महेंद्रसिंह

 
नरवाना : 7 नवंबर (मोहित बंसल) प्रदेश सरकार ने दिवाली पर प्रदूषण को दूषित होने से बचाने के लिए बम पटाखे बेचने और खरीदने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। बम पटाखे बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए जहां बेचने वाला कसूर माना जाएगा वहीं खरीदने वाले भी दोषी माने जाएंगे। इसके बाद स्थानीय पुलिस और सीआईडी विभाग सतर्क हो गया है। पुलिस ने अपने सूत्रों को निर्देश दिए है कि शहर में कोई भी व्यक्ति बम पटाखे न बेचने पाए। शहर थाना प्रभारी महेंद्रसिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने आदेश दिए हैं कि दिवाली पर कोई भी व्यक्ति बम पटाखे ने चलाए। पुलिस इसके लिए पर्याप्त कार्रवाई करने का काम करे। उन्होंने बताया कि जहां बम पटाखे बेचने वाला कसूरवार होगा वहीं खरीदने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। इस मामले में अगर कोई व्यक्ति सिफारिश करेगा वह भी कम दोषी नहीं होगा। उन्होंने बताया कि चाहे किसी के पास लाईसेंस हो या कोई स्टाक हो कोई सुनवाई नहीं होगी। चौकसी बरतने के लिए पुलिस जहां गुप्तचर विभाग के साथ तालमेल कर रही हैं वहीं अपने स्तर पर भी पुलिस ने अपने मुलाजिमों और सूत्रों ने चौकस कर दिया है। यदि इसके बावजूद फिर भी कोई दुकानदार पटाखे बेचते पाया गया या कोई पटाखे चलाता पाया गया तो उसके विरद्ध 188 भारतीय दंड संहिता विस्फोटक अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से ऐसे करने वाले लोगों की जानकारी देने की अपील की। उन्होंने नागरिकों से सहयोग करने और बच्चों के साथ बैठकर मिठाई खाने का आह्वान किया है। उन्होंने यह भी अपील की है कि नागरिक जो पैसा बम पटाखों पर खर्च करने वाले थे उनका दिवाली पर गायों को चारा खिलाकर पुण्य कमाएं