संजीव कौशिक/समय की ताकत
कैथल, 26 नवंबर, जिलाधीश सुजान सिंह ने सर्दी में होने वाली धुंध की बढ़ोत्तरी के दौरान गांवो, कस्बों और शहरों में चोरी, डकैती व अन्य आपराधिक वारदातें बढऩे की आशंका होती है। इस स्थिति को देखतें हुए पंजाब विजेल एंड स्मॉल टाऊन पैट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 3 (1) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला के सभी चौकीदारों व स्वस्थ नौजवानों को ठीकरी पहरे के निर्देश जारी किए जाते हैं। यह आदेश 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेंगे। जिलाधीश सुजान सिंह ने जारी आदेशों में कहा कि सर्दी में धुंध की बढ़ोत्तरी तथा इसमें आशंकित चोरी, डकैती व अन्य आपराधिक वारदातों के बढऩे के मद्देनजर नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा एवं सार्वजनिक संपति की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला में सभी गांवों, कस्बों, शहरों आदि में तुरंत प्रभाव से ठीकरी पहरा लगाकर गश्त करना अति आवश्यक है। इस आदेशों की पालना जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत व लोकल बोडिज द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्तिके विरूद्ध दी पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाऊन एंड पैट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 9 व 11 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।