जिला ब्यूरो चीफ = आशीष कुमार गुप्ता
बलरामपुर। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर पी0आई0 पी0आई0एल0 (सिविल) इनह्यूमन कन्डीशन सेन्टर एण्ड फाॅर प्रोविडिंग बेटल ट्रीटमेन्ट टू कोरोना पाॅजिटिव वेज स्टेट आॅफ यूपी0 में पारित आदेश दिनांक 28 सितम्बर, 2020 के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट, बलरामपुर कृष्णा करुणेश द्वारा निर्देश जारी किये गये है। उन्होंने कहा कि सभी पुलिस कार्मिक और सभी सरकारी कर्मचारी अनिवार्य रूप से मास्क पहनेंगे। जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत प्रत्येक विभागों के कार्यालयाध्यक्ष सुबह के समय प्रत्येक दिन मास्क पहनने के लिए व सोशल डिस्टेन्सिंग बनाये रखने के लिए अपने विभाग में सभी को संवेदनशील बनायेंगें। प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है कि वह यदि किसी व्यक्ति को बिना मास्क एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन नहीं करते देखे तो ऐसी सूचना टेलीफोन नम्बर- 05263-236250 एवं 05263-232046 पर अपनी शिकायत कर सकते है। जिले मंे पुलिस के द्वारा बिना किसी निश्चित मध्यान्तर पर पैदल, मोटरसाईकिल, जीप या अन्य किसी साधन द्वारा पेट्रोलिंग(भ्रमण) की जायेगी, जैसा कि वह लाॅकडाउन लागू होने के समय करते रहे है। जिसमें उनके द्वारा लोगों को मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेन्सिंग के बारें में भी कहा जायेगा। सड़क किनारे ठेले जैसे चाट, लाई, चना या चाय के ठेलों तथा रेस्टोरेन्ट पर खाने तथा खुले स्थानों पर पान खाने से लागों को रोका जायेगा। इस दौरान भोजन पैकिंग एवं पैकेट को अपने घर ले जाने की अनुमति रहेगी। लेकिन ऐसे समय में लोगों को मास्क पहनना आवश्यक है। बिना मास्क के उनको भोजन लेने, पान खाने या चाय पीने की अनुमति नहीं रहेगी, क्योंकि इससे वायरस बिना किसी प्रतिरोध के फैलता है। माडल वाइन शाॅप के बाहर एल्कोहल, हुक्का का उपयोग वर्जित। रहेगा। निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।
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