जिला व्यूरो चीफ =आशीष
बलरामपुर। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश द्वारा कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को प्रतिषेध करने हेतु महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न(निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा-4 के अन्तर्गत स्थानीय परिवाद समिति का गठन किया गया था, तात्कालिक प्रभाव से स्थानीय परिवाद समिति का पुनर्गठन किया जाता है। जिसमें डाॅ0 मंजुला आनन्द जिला मलेरिया अधिकारी, बलरामपुर संयुक्त चिकित्सालय मोबाइल नम्बर- 8318464564 को अध्यक्ष, गरिमा श्रीवास्तव बाल विकास परियोजना अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी गैसड़ी मो. नम्बर-8004319480, शशि गुलाटी शशि महिला कल्याण समिति, निकट झारखण्डी रेलवे स्टेशन, तुलसीपार्क, बलरामपुर दीपिका तिवारी जिला समन्वयक महिला शक्ति केन्द्र 6390298826 को सदस्य व कविता पाल मनोवैज्ञानिक सामाजिक परामर्शदाता वन स्टाॅप सेन्टर, संयुक्त जिला चिकित्सालय, बलरामपुर मो0 नं0-9519076670 सदस्य सचिव बनाया गया है।
स्थानीय परिवाद समिति महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न नियम, 2013 में विहित, प्राविधानों के अन्तर्गत कार्य करेगी तथा जिलाधिकारी कार्यालय को मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करायेगी। समिति का अधिकारिता क्षेत्र संपूर्ण जनपद बलरामपुर होगा। अधिनियम की धारा-6(2) के अन्तर्गत तहसील क्षेत्र से परिवाद ग्रहण करने के लिए 07 दिन की अवधि के भीतर उसको स्थानीय परिवाद समिति को प्रेषित करने हेतु जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। स्थानीय परिवाद समिति का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपनी तैनाती के दिनांक से अधिकतम 03 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अध्यक्ष या किसी सदस्य के द्वारा पद त्याग करने या स्थानान्तरण की दशा में पद को रिक्त मानकर उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति की तैनाती की जायेगी। समिति का कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, कमरा नम्बर-105, प्रथम तल, विकास भवन, बलरामपुर में स्थित होगा।