अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एक्ट के तहत पीडि़तों को मिले तुरंत राहत राशि: उपायुक्त सुजान सिंह



कैथल, 4 अगस्त (संजीव कौशिक /रवि गोयल ) उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एक्ट के तहत जिन भी पीडि़तों की शिकायत दर्ज होती है तो उन्हें तुरंत कानून के तहत दी जाने वाली राहत राशि देना सुनिश्चित करें। इतना ही पुलिस विभाग एफआईआर दर्ज करते ही कल्याण विभाग को सूचित करें, ताकि संबंधित व्यक्ति को सहायता राशि जल्द मुहैया करवाई जा सके। इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही नही होनी चाहिए।
            उपायुक्त सुजान सिंह लघु सचिवालय में अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम एक्ट 1989) की जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी कमेटी की बैठक लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि इस अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज होते ही तुरंत उसकी सूचना कल्याण विभाग को दें, ताकि जो भी व्यक्ति पीडि़त होता है, उन्हें तय मापदंड के अनुसार उन्हें सहायता राशि मुहैया करवाई जा सके। इतना ही नही इस अधिनियम के तहत अगर किसी प्रताडि़त करने वाले व्यक्ति का चालान होता है तो उसकी सूचना भी अविलंब देना सुनिश्चित करें, ताकि संबंधित प्रताडि़त व्यक्ति को सहायता राशि की दूसरी किस्त भी दी जा सके। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के साथ अगर अन्याय होता है तो कानून के दायरे में रहकर जरूरी कार्रवाई करें, ताकि संबंधित व्यक्ति को न्याय मिल सके। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग इस तरह के मामलों में पूरी गंभीरता से कार्य करें।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त सतबीर सिंह कुंडु, जिला न्यायवादी इंद्रदीप, डीएसपी राज सिंह, जिला कल्याण अधिकारी सीमा रानी, जिला बाल कल्याण अधिकारी राजेंद्र बहल, प्राचार्य ऋषि पाल बेदी, श्याम लाल कल्याण, एडवोकेट धर्मवीर भोला, ओपी मडाढ आदि मौजूद रहे।
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