- उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने अधिकारियों को दिए सम्बन्धित क्षेत्र को सैनिटाइज करने के आदेश
- आवगमन पर रहेगा प्रतिबंध, नोडल अधिकारी नियुक्त कर प्रशासन ने जारी किए हैल्प लाईन नम्बर
कुरुक्षेत्र 8 जुलाई (संजीव बंसल) जिलाधीश एवं उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव एवं रोकथाम के लिए पिपली में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने पर कंटैनमेंट जोन बनाने के आदेश दिए है। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट और बफर जोन बनाकर नोडल अधिकारी नियुक्त कर हेल्प लाईन नम्बर भी जारी किए गए है।
जिलाधीश एवं उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने जारी आदेशों में कहा है कि पिपली में कोरोना सैम्पलों की रिपोर्ट पाजिटिव आई है, प्रशासन ने रिपोर्ट पॉजिटिव आने के तुरंत बाद ही पुलिस लाईन वाली गली से डा. सेवा सिंह की दुकान को कंटेनमैंट जोन तथा डा. सेवा सिंह की दुकान से रमेश कुमार के घर तक के क्षेत्र को बफर जोन में शामिल करते हुए सेनिटाइज करने के आदेश दिए है। इस क्षेत्र में प्रर्याप्त मात्रा में टीमों का गठन करके डोर टू डोर जाकर प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग और थर्मल चैकिंग की जाएगी और सभी टीमे सिविल सर्जन के आदेशानुसार कार्य करेंगी।
उन्होंने कहा कि इस कंटेनमेंट जोन और बफर जोन को बीडीपीओ पिपली द्वारा कोविड-19 की गाईड लाईंस के अनुसार अपने-अपने सम्बन्धित क्षेत्र में पूरी तरह सेनिटाइज करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक कोविड-19 के अनुसार कंटेनमेंट जोन में डयूटी करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति की मूवमेंट नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता कंटेनमेंट और बफर जोन की बैरागेटिंग करवाना सुनिश्ति करेंगे। इसके अलावा इन कंटेनमेंट जोन में अपने-अपने सम्बन्धित क्षेत्र के नोडल अधिकारी कन्ट्रोल रूम में एसएमओ मथाना, एमओ पिपली का सहयोग करेंगे और इस कन्ट्रोल रूम की नियमित रूप से रिपोर्ट तैयार करके जिला मुख्यालय को भेजेंगे।
उन्होंने कहा कि हरियाणा रोडवेज कुरुक्षेत्र के महाप्रबंधक इन कंटेनमैंट जोन के लिए 2 बसों का प्रबंध करवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि कंटनमेंट जोन में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति जिला विपणन एवं प्रवर्तन अधिकारी द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन और बफरजोन में बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से रहेगी, इसके लिए बिजली विभाग की जिम्मेवारी रहेगी। इसी प्रकार स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति कार्यकारी अभियंता पब्लिक हेल्थ द्वारा नियमित रूप से सुनिश्चित की जाएगी। अगर किसी अधिकारी और कर्मचारी ने किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
- प्रशासन ने जारी किए हैल्प लाईन नम्बर
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