ब्रहमसरोवर, सन्निहित सरोवर, सरस्वती तीर्थ, संगमेश्वर धाम मंदिर अरुणाय पर श्रद्घालुओं के आने पर लगाया प्रतिबंध

  • जिलाधीश ने धारा 144 के तहत जारी किए आदेश
  • इन स्थानों पर 5 या 5 से ज्यादा व्यक्तियों के इक्टठा होने रहेगी रोक

कुरुक्षेत्र 17 जुलाई (संजीव बंसल) जिलाधीश एवं उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने कहा कि पिहोवा अरुणाय संगमेश्वर धाम मंदिर में सावन का मेला 17 व 18 जुलाई और सरस्वती घाट पर सोमवती अमावस्या का मेला 20 व 21 जुलाई तक के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्घालुओं के आने की सम्भावना है। इसलिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अरुणाय संगमेश्वर धाम मंदिर व सोमवती अमावस्या के दृष्टिïगत ब्रहमसरोवर, सन्निहित सरोवर, सरस्वती तीर्थ पिहोवा में 17 जुलाई से 21 जुलाई 2020 तक 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक साथ एक जगह पर इक्टठा होने व धार्मिक अनुष्ठïान करने को प्रतिबंधित किया गया है।
जिलाधीश ने शुक्रवार को जारी आदेशों में कहा कि दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत 17 व 18 जुलाई को अरुणाय पिहोवा संगमेश्वर धाम मंदिर पिहोवा व 19 से 21 जुलाई तक ब्रहमसरोवर, सन्निहित सरोवर, सरस्वती तीर्थ में यात्रियों/श्रद्घालुओं के आगमन व धार्मिक अनुष्ठïान करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है और इन स्थानों पर 5 या 5 से ज्यादा लोगों के इक्टठा होने पर भी प्रतिबंध रहेगा। पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र व सम्बन्धित थाना प्रभारी अपने-अपने सम्बन्धित क्षेत्र में इन आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे और इस दौरान भारी वाहनों को अपनी निगरानी में निकलवाना सुनिश्चित करेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने पर दोषी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा।
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