कुरुक्षेत्र 7 जुलाई (संजीव बंसल) जिलाधीश एवं उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने कहा कि ब्राहमण धर्मशाला को कोविड केयर सेंटर बनाने के आदेश दिए है। इस कोविड केयर सेंटर का प्रयोग जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा। इस केयर सेंटर के लिए ब्राहमण धर्मशाला के पदाधिकारी और कमचारियों की डयूटी 24 घंटे 7 दिन के लिए रोस्टर अुनसार लगाई जाएगी।
जिलाधीश ने जारी आदेशों में कहा कि ब्राहमण धर्मशाला के लिए धर्मशाला के पदाधिकारी की डयूटी का रोस्टर तैयार करेंगे तथा ब्राहमण धर्मशाला की मैस को पूर्णत: चालू हालत में रखेंगे। उन्होंने कहा कि डब्लयूएचओ द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया गया है। आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक जगह पर लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगाई गई है। इसी कड़ी में जिले के सरकारी भवन, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस को कोरोना वायरस को रिजर्व कर किया गया है।
उन्होंने कहा है कि अंडर सैक्शन 3 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा अपेक्षित एवं अधिग्रहण अचल सम्पति एक्ट 1973 और अंडर सैक्शन 12 के तहत हरियाणा महामारी कोविड-19 विनियमन 2020 के तहत महामारी रोग अधिनियम 1897 के अंतर्गत जिले के पैराकीट, पीडब्लयूडी रेस्ट हाउस पिपली, पीडब्लयूडी रेस्ट हाउस शाहबाद, पीडब्लयूडी रेस्ट हाउस लाडवा, टूरिज्म यात्रिका पिहोवा, किसान रेस्ट हाउस पिहोवा, सिंचाई विभाग रेस्ट हाउस पिहोवा, ज्योतिसर रेस्ट हाउस, विश्वविद्यालय रेस्ट हाउस, एनआईटी रेस्ट हाउस कुरुक्षेत्र, नीलकंठी यात्री निवास कुरुक्षेत्र, सैनिक रेस्ट हाउस कुरुक्षेत्र, पंचायत भवन कुरुक्षेत्र, बीबीएमबी रेस्ट हाउस कुरुक्षेत्र, सर्किट हाउस कुरुक्षेत्र, हिरमी हॉस्टल कुरुक्षेत्र, यूथ हॉस्टल पिपली नेहरु युवा केन्द्र, पुलिस रेस्ट हाउस पिपली को अपेक्षित एवं अधिग्रहण कर इन इमारतों व संस्थानों को सिविल सर्जन कुरुक्षेत्र के सुपुर्द किया गया है।- सभी खबरें सबसे पहले देखने के लिए देखें : www.samaykitaqat.com
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