राज्यमंत्री ने जारी बयान में कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पारदर्शी एवं ईमानदारी से नौकरी देने की शुरूआत की और अब उसके प्राइवेट क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित करने का काम किया है। हरियाणा एक हरियाणवी एक को इससे और अधिक मजबूती मिलेगी। हरियाणा के स्थायी निवासियों (डोमिसाइल धारकों ) को इसका सीधा लाभ मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा लेकिन 50 हजार रूपए से नीचे की सैलरी के हर कर्मचारी को श्रम विभाग की वेब साइट पर अपने नाम का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो नि:शुल्क है। रजिस्ट्रेशन करवाने की जिम्मेदारी संबंधित कंपनी, फर्म अथवा रोजगार प्रदाता की होगी। जो कंपनी अपने कर्मचारी की सूचना रजिस्टर्ड नहीं करवाएगी उसको हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल केंडिडेट्स एक्ट-2020 के सेक्शन-3 के तहत 25 हजार से एक लाख रूपये तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। अगर फिर भी कंपनी कानून का उल्लंघन करती है तो उसे हर रोज पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अधिक से अधिक रोजगार सृजन करने की दिशा में भी कार्यरत है और हरियाणा के होनहारों को उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार देने के लिए दृढ़ संकल्प है।
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