कुरुक्षेत्र 18 जुलाई (संजीव बंसल) जिलाधीश एवं उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने कहा कि महा शिवरात्रि की धार्मिक मान्यता को देखते हुए सरकार द्वारा 19 जुलाई रविवार को सुबह 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक मंदिरों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन इस दौरान मंदिर प्रबंधकों द्वारा श्रद्घालुओं से कोविड-19 की गाईडलाईंस की पालना सुनिश्चित करना होगा।
जिलाधीश धीरेन्द्र खडगटा ने शनिवार को जारी आदेशों में कहा कि महा शिवरात्रि 19 जुलाई को जिले के सभी मंदिर सुबह 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुले रहेंगे। इस दौरान मंदिर में आने वाले श्रद्घालुओं को कोविड-19 की गाईडलाईंस के अनुसार आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सोशल डिस्टैंस के नियमों 2 गज की दूरी की पालना करनी होगी, सभी को अपने चेहरे को फेस कवर, मास्क से ढक़ना होगा, मंदिरों में आरती, भजन मंडलियों द्वारा कीर्तन व सामुहिक सभा आदि करने की इजाजत नहीं होगी, केवल एक-एक श्रद्घालु को प्रार्थना करने की अनुमति होगी, मंदिर में प्रसाद बांटने, लंगर लगाने व पवित्र जल छिडक़ने की भी इजाजत नहीं होगी, केवल सामुदायिक रसोई को नियमों की पालना करते हुए चलाने की अनुमति होगी, दिन में कई बार नियमित अंतराल पर मंदिर को सेनिटाईजेशन करना होगा, मंदिर परिसर के पूजार व भक्तों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
उन्होंने कहा कि मंदिर प्रबंधन मंदिरों में भक्तों की भीड़ को नियंत्रण करने के लिए श्रद्घालुओं को टोकन भी जारी कर सकते है। महा शिवरात्रि के दिन 19 जुलाई को सुबह 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक मंदिर के अंदर एक समय में 5 श्रद्घालुओं को ही पूजा-अर्चना करने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र, सभी उपमंडल अधिकारी, डयूटी मैजिस्ट्रेट इन आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। आदेशों की उल्लघंना करने पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 1860 कार्यवाई अमल में लाई जाएगी।- सभी खबरें सबसे पहले देखने के लिए देखें : www.samaykitaqat.com
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