जिलाधीश मुकुल कुमार द्वारा जारी आदेशों में आगे कहा गया है कि उक्त आदेश की पालना के लिए पुलिस अधीक्षक, सभी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, सभी कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, सभी उप पुलिस अधीक्षक तथा सभी थाना इंचार्ज जिम्मेवार होंगे। इस आदेश की अनुपालना सभी कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,पुलिस अधिकारियों व पुलिस कर्मचारियों द्वारा सख्ती से लागू व सुनिश्चित किया जाएगा और इस आदेश की उल्लंघना करने वाले भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, 269 तथा 270 के तहत दण्ड के भागी होंगे और यह आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों, पुलिस कर्मचारियों व लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा। आदेश को जिला की वैबसाईट पर अपलोड करके व व्हाट्सअप समूहों के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। यह आदेश लागू हो चुके है।
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