इस वर्ष श्रावण मास में नहीं होगी कावड़ यात्रा,अपराधिक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू : जिलाधीश मुकुल कुमार


यमुनानगर, 8 जुलाई (अंशुल बब्बर) जिलाधीश मुकुल कुमार ने नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 की विश्व व्यापी महामारी के मद्देनजर अपराधिक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए है। जारी किए गए आदेशों के अनुसार गृह,जेल, अपराधिक जांच और न्याय विभाग प्रशासन के अतिरिक्त मुख्य सचिव के आदेशों की अनुपालना में इस वर्ष श्रावण मास में महाशिवरात्रि के उपलक्ष में कावडिय़ों के लिए कावड़ यात्रा करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तराखण्ड सरकार व उत्तरप्रदेश सरकार ने भी कावडिय़ों के लिए कावड़ यात्रा के दौरान चलने के प्रबंध किए जाने और कावडिय़ों के ठहरने के प्रबंधों में असमर्थता जताई है ताकि कोविड-19 महामारी से लोगों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और जीवन की सुरक्षा की जा सके।  
            जिलाधीश मुकुल कुमार द्वारा जारी आदेशों में आगे कहा गया है कि उक्त आदेश की पालना के लिए पुलिस अधीक्षक, सभी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, सभी कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, सभी उप पुलिस अधीक्षक तथा सभी थाना इंचार्ज जिम्मेवार होंगे। इस आदेश की अनुपालना सभी कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,पुलिस अधिकारियों  व पुलिस कर्मचारियों द्वारा सख्ती से लागू व सुनिश्चित किया जाएगा और इस आदेश की उल्लंघना करने वाले भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, 269 तथा 270 के तहत दण्ड के भागी होंगे और यह आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों, पुलिस कर्मचारियों व लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा। आदेश को जिला की वैबसाईट पर अपलोड करके व व्हाट्सअप समूहों के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। यह आदेश लागू हो चुके है। 
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