कैथल, 18 जुलाई (रवि गोयल) उपायुक्त सुजान सिंह ने बताया कि महाशिव रात्रि के महत्व को देखते हुए हरियाणा सरकार ने महाशिव रात्रि के अवसर पर मंदिरों को 19 जुलाई को सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक सशर्त खोलने की अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा कि प्रबंधक कमेटी मंदिरों को नियमित अंतराल पर सैनेटाईज करवाएं। मंदिरों में कोविड-19 के बचाव संबंधी नियमों व हिदायतों की अनुपालना सुनिश्चित करवाएं।
उपायुक्त ने बताया कि मन्दिरों के बाहर श्रद्घालु वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाएं या अपने मुंह व नाक को कपड़ा या रूमाल से ढक कर रखें तथा सोशल डिस्टेंसिंग आदि कोविड-19 से बचाव के नियमों का पालना करें। संक्रमण के प्रति छोटी सी लापरवाही स्वयं को और दूसरों को भी खतरे में डाल सकती है। महाशिव रात्रि के अवसर पर मन्दिरों में भीड़ न उमड़े और सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का ध्यान रखा जाए। इसके अलावा श्रद्धालु अपने घर से ही मन्दिर में चढ़ाने के लिए बर्तन में जल लेकर आए। श्रद्घालु आपस में एक दूसरे को प्रसाद न दें और न ही लें। उन्होनें कहा कि सामुहिक प्रार्थना, आरती व सामुहिक सभा की अनुमति नहीं होगी, केवल व्यक्तिगत प्रार्थना की अनुमति होगी। पवित्र जल को श्रद्घालुओं में बांटना व छिड़काव करने पर पाबंदी रहेगी। उपायुक्त सुजान सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह बेहद आवश्यक है कि एक समय में मन्दिर में 5 से अधिक लोग न जाए। उन्होनें यह भी कहा कि जिन मन्दिरों में व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए पुलिस की मदद चाहिए वह भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए मन्दिर कमेटी समय रहते प्रशासन के ध्यान में लाए।
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