कंटेनमैंट जोन में आवागमन पर पूर्णत: प्रतिबंध : उपायुक्त सुजान सिंह


कैथल (रवि गोयल) उपायुक्त सुजान सिंह ने बताया कि  चंदलाना गांव में 3 कोरोना पॉजीटीव केस मिलने पर वाल्मीकि मौहल्ला में पुलिस नाका-1 मनोज व अमर सिंह के घर से पुलिस नाका-2 अर्जुन सिंह पुत्र रामचंद्र के घर तक के एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाकर सील कर दिया गया है। वहीं गाव हाबड़ी में 1 कोरोना पॉजिटीव केस पाए जाने पर सतपाल पुत्र माधवा राम घर हरिजन मौहल्ला को कंटेनमेंट जोन बनाकर सील कर दिया गया है। जहां पर आवागमन पर पूर्णत: पाबंदी है। इसके साथ-साथ इस क्षेत्र के 3 किलोमीटर की परिधि में पडऩे वाले क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया है।
            उपायुक्त सुजान सिंह ने बताया कि कंटेनमैंट जोन में आवागमन पर पूर्णत: प्रतिबंध है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना है। सभी व्यक्तियों के घर-घर जाकर स्वास्थ्य चैकअप किया जा रहा है। इस जोन में रहने वाले सभी लोगों को जरूरत का सामान उनके घर पर ही पहुंचाया जा रहा है। इस क्षेत्र में बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं सुचारू रूप से मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिलावासियों को पैनिक होने की आवश्यकता नही है। उन्होंने जिला वासियों से भी आह्वïान किया कि कोरोना से बचने के लिए सामाजिक दूरी, मास्क लगाना इत्यादि सावधानियां बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना को हराने की लड़ाई लम्बी है। सभी के सांझे प्रयासों से इस महामारी पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जब तक ज्यादा जरूरी न हो तो आम जन को घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर किसी जरूरी वस्तु लेने के लिए जाना भी पड़े तो केवल एक व्यक्ति ही बाहर निकलें। बाहर निकलने समय अपने मुंह को कपड़े से ढकें या मास्क लगाकर रखें। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य है। हम सभी को दिए गए दिशा निर्देशों का पालना करना चाहिए।