पंचकूला (वासु के मेहता) जिला विधिक सेवाए प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संप्रीत कौर ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश व प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष मेहला के निर्देशानुसार पैनल अधिवक्ताओं एवं पैरावाॅलिंटियर्स ने गांव ढींडण में जागरूकता शिविर का आयोजन कर खेती कार्य करने वाले किसानों को कानूनी जानकारी दी।
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी व सचिव ने बताया कि शिविर मंे जल सरंक्षण, वृक्षरोपण, मौलिक कर्तव्यों, नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और कोविड 19 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए न्यूनतम एक्शन प्लान के अनुसार ही कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन करना लाभदायी होगा।
उन्होंने बताया कि पैनल अधिवक्ताओं ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सैक्टर 20 में वर्चुयल कानूनी जागरूकता शिविर में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को चार व्हाटसअप ग्रुप के माध्यम से पैनल अधिवक्ताओं एवं पीएलवी ने नौंवी से 12वीं के 461 विद्यार्थियों को नालसा 2015 योजना, एसिड हमले के पीड़ितों को कानूनी सेवाएं, भारत के संविधान के बारे में विस्तार से शिविर में जानकारी दी गई। इसके अलावा लोगों को बरसात के दिनों में ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण कर स्वच्छ वातावरण एवं हराभरा बनाने के लिए पेड़ोें को लगाना के लिए भी प्रेरित किया।
उन्हेोंने बताया कि नागरिकों को कोरोना से बचाव के लिये बार-बार साबुन से हाथ धोने तथा आरोग्य सेतू एप को डाउनलोड करने के प्रति प्रेरित किया। कोरोना के चलते लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करने, मास्क पहनने एवं अन्य गतिविधियों के बारे में पैनल अधिवक्ताओं के माध्यम से निरंतर जागरूक करने का कार्य कर रहा है।
उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा पैनल अधिवक्ता मोनिका कपिल एवं पीएलवी ने पैनल अधिवक्ता ने स्टूडेंट्स को जागरुक किया और हैंड मैड मास्क वितरित किये। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण की ओर से हैल्प लाईन नंबर 0172-2585566 भी संचालित किया जा रहा है। इस हैल्प लाईन नंबर पर कोई भी व्यक्ति जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ जानकारी व मदद ले सकता है।
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