कैथल (रवि गोयल ) उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा सरकार की गाइडलाइन अनुसार नाई व सैलून की सेवाओं को सुचारू रखने के लिए अब सप्ताह भर प्रात: 7 से सायं 7 बजे तक नाई व सैलून की दुकानें खोल सकेंगे। अनिवार्य, जरूरी वस्तुओं को छोड़कर सभी दुकानें रविवार को बंद रहेंगी। सभी स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग, मॉस्क लगाना सहित कोविड-19 से बचाव के संबंध में सभी आवश्यक उपायों की अनुपालना करना अनिवार्य होगा।
उपायुक्त सुजान सिंह ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन अनुसार अब सप्ताह के सातों दिन सैलून व नाई की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ-साथ कोविड-19 की सभी निर्देशों का पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि नाई व सैलून की दुकानों में काम करने वाले व ग्राहक को मास्क लगाने की अनिवार्यता रहेगी इसके साथ हैंड सैनेटाईजर भी दुकानों पर रखना होगा। काउंटर, कुर्सी व अन्य फर्निचर को दिन में दो बार सैनेटाईज करना अनिवार्य होगा। दुकान में दुकानदार व हैल्पर समेत कुल 5 व्यक्तियों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। सभी दुकानदारों को अपने मोबाईल में आरोग्य सेतू एप इन्स्टॉल करना अनिवार्य है। नाई व सैलून की दुकानों पर एक ग्राहक रजिस्टर रखना होगा, जिसमें प्रत्येक ग्राहक का नाम व पता, पिता का नाम, मोबाईल नम्बर दर्ज करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि रविवार को नाई व सैलून की दुकानों को खुलने का समय प्रात: 7 से सायं 7 बजे तक रहेगा। सभी नाई व सैलून की दुकानों में मास्क, ग्लब्ज इत्यादि पहनकर कार्य करेंगे। रात 9 बजे से प्रात: 5 बजे तक कफ्र्यू रहेगा। उपायुक्त ने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि कोविड-19 से बचाव के संबंध में जारी हिदायतों व उपायों की अनुपालना करें। इस वैश्विक महामारी के खिलाफ एकजुट होकर लड़कर ही जीत हासिल की जा सकती है। सोशल डिस्टेसिंग, मॉस्क लगाना आदि की दृढता से अनुपालना करें। खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें।